सोमवार, 28 जून 2010

65 वर्ष तक तैनात रह सकेंगे कालेज प्रिंसिपल

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आते कालेजों में प्रिंसिपलों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस महत्वपूर्ण फैसले को विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बात की जानकारी विवि के डीन कालेज विकास कौंसिल डा. एमएस हुंदल ने दी है। डा. हुंदल ने बताया कि कालेजों की प्रबंधक कमेटियां अब कालेज के प्रिंसिपल को रिटायरमेंट के बाद 62 वर्ष की आयु तक कांट्रेक्ट के आधार पर नियुक्ति दे सकती हैं। अगर फिर भी कालेज प्रबंधक कमेटी को कोई योग्य प्रिंसिपल नहीं मिलता तो कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति ठेके के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सिंडीकेट के एक अन्य फैसले के अनुसार कालेजों के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड जो पहले पोस्ट आफिस या बैंक में जमा होता था अब इसे कालेजों की प्रबंधक कमेटियों की ओर से प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के कार्यालय में जमा करवाना होगा। यह फैसला कालेजों के टीचिंग और नान टीचिंग दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के उपर लागू होगा।

1 टिप्पणी:

आचार्य उदय ने कहा…

सुन्दर लेखन।